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दिव्यांगजनों को आत्मनिर्भर और समाज में सम्मानजनक जीवन जीने हेतु प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से मध्य प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री निःशक्त विवाह प्रोत्साहन योजना ( Mukhyamantri Nishakt Vivah Protsahan Yojana ) की शुरुआत की है। इस योजना के तहत यदि नवविवाहित दंपति में से कोई एक दिव्यांग हो, तो ₹2 लाख की सहायता राशि प्रदान की जाती है, जबकि दोनों दिव्यांग होने की स्थिति में ₹1 लाख की प्रोत्साहन राशि दी जाती है। यह राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाती है। योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदक की न्यूनतम दिव्यांगता 40% होनी चाहिए, वह मध्य प्रदेश का निवासी हो, आयकरदाता न हो और उसकी आयु वैधानिक विवाह आयु के अनुसार होनी चाहिए। आवेदन ऑनलाइन पोर्टल या संबंधित विभागीय कार्यालय के माध्यम से किया जा सकता है।